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फगवाड़ा एक्सप्रेस न्यूज़।।।
हिमाचल में चिट्टा तस्करी व नकली शराब बेचने वालों और खरीदने वालों को मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा दी जाएगी इसके अलावा 10 लाख तक जुर्माना किया जाएगा इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के सदन पर पेश की उन्होंने कहा की जिस व्यक्ति के पास ड्रग मिलेगा या खरीदेगा या परिवहन करेगा उसे कम से कम 2 साल से लेकर 14 साल तक कारावास दिया जाएगा और 20000 से 10 लाख तक जुर्माना किया जाएगा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं की जान से खेलने वाले आरोपियों को किसी कीमत पर भी बक्शा नहीं जाएगा नकली दवाएं बेचने वाले खरीदने वाले या दूसरे संगठित अपराध करने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी